एनसीवीईटी के बारे में
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू दिनांक 5 दिसंबर 2018 के माध्यम से एक विनियामक निकाय के रूप में की गई थी। यह 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह से चालू हो गया है। एनसीवीईटी मानकों को स्थापित करने, व्यापक नियमों को विकसित करने और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय विनियामक के रूप में कार्य करता है।
एनसीवीईटी का प्राथमिक उद्देश्य मजबूत उद्योग इंटरफेस सुनिश्चित करना और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और परिणामों को बढ़ाने वाले प्रभावी नियमों को लागू करना है। यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों और कौशल सूचना प्रदाताओं को मान्यता देता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। यह अपने संकल्प में निर्दिष्ट अन्य आकस्मिक कार्य भी करता है।
एनसीवीईटी का मिशन खंडित विनियामक प्रणाली को एकीकृत करना और संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करना है। ऐसा करके, इसका उद्देश्य अत्यधिक कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना, रोजगार क्षमता में सुधार करना और भारतीय अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास में योगदान देना है।
एनसीवीईटी कामकाज
निदेशक कार्य आवंटन
एनसीवीईटी के आदेश
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को नीचे बताए अनुसार कई अधिदेश सौंपे गए हैं:
- मान्यता और विनियमन:
- पुरस्कार देने वाली संस्थाओं (एबी), मूल्यांकन एजेंसियों (एए), और कौशल-संबंधी सूचना प्रदाताओं (एसआईपी) को पहचानना, अनुशासित करना और उनकी मान्यता रद्द करना।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के परामर्श से एबी और एए के रूप में कौशल विश्वविद्यालयों के लिए नियम और दिशानिर्देश स्थापित करना।
- एबी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के अप्रत्यक्ष विनियमन के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ):
- एनएसक्यूएफ की एंकरिंग, एक ढांचा जो ज्ञान, कौशल और दक्षताओं के स्तर के आधार पर योग्यता का आयोजन करता है।
- राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) को बनाए रखना, जो एनएसक्यूएफ से जुड़ी सभी योग्यताओं के लिए भंडार के रूप में कार्य करता है।
- सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) सहित एबी द्वारा विकसित एनएसक्यूएफ-संरेखित योग्यताओं और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) को मंजूरी देना
- जाचना और परखना:
- मान्यता प्राप्त संस्थाओं की निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण, नियमों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान और सूचना प्रसार:
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान करना और हितधारकों तक प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करना।
- शिकायत निवारण:
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों का समाधान करना।
संरचना के संदर्भ में, परिषद की अध्यक्षता एनसीवीईटी के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, इसमें एक नामित सदस्य के साथ दो कार्यकारी सदस्य और तीन गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे।